सहारा के खिलाफ सेबी को कार्रवाई की छूट

नई दिल्ली। सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सेबी को सहारा समूह के खिलाफ कार्रवाई की छूट दे दी है। सेबी ने मांग की थी कि सहारासमूह की संपत्ति जब्त करने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोर्ट ने सेबी से कहा है कि मामले पर अगली सुनवाई तक संपत्ति को बेचा न जाए। कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय और निदेशकों को प्रोपर्टी के पेपर सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट सहारा समूह के खिलाफ सेबी की अवमानना याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को निवेशकों के 24 हजार करोड़ रूपए लौटाने को कहा था। जब सहारा ने निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए तो सेबी ने सहाराके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल कर दी। सेबीने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय और दो निदेशकों की गिरफ्तारी की भी मांग की थी।

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