"राइट टु रिजेक्ट" का मिला अधिकार

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश देकर अब मतदाताओं को राइट टु रिजेक्ट का अधिकार देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ईवीएम मशीन में एक बटन होगा जो कि सभी उम्मीदवारों को रिजेक्ट करने के लिए होगा। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग इस फैसले को जल्द ही पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में लागू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ पिपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरेटिज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि मतदान के दौरान ईवीएम मशीन में एक सभी उम्मीदवारों को रिजेक्ट करने का भी बटन होना चाहिए।

3 comments:

धीरेन्द्र सिंह भदौरिया said...

काश ये शीघ्र लागू हो जाता,,,

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anilpandey said...

kaise kahe aane wala samay aur bhi pawan hoga .
fasal dhan kee khet me lahare kya aisa o sawan hoga.
isake bawjood bhi aam janta ko kuchh fayda nhi hone wala hai .

Suman said...

कुछ मतदाता मतदान करने जाते ही नहीं थे अब कम से कम रिजेक्ट करने तो जा ही सकते है यह एक अच्छी बात मुझे लगी है !