विकलांगों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 3 फीसदी आरक्षण
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कहा है कि विकलांगों को सरकारी नौकरियों में तीन फीसदी आरक्षण दिया जाए। सरकारों को निर्देश देते हुए कहा है
कि राज्य और केंद्र अपने विभाग, कंपनियों और संस्थानों में विकलांगों आरक्षण का प्रावधान किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि विकलांगों को आरक्षण प्रदान करते हुए 50 फीसदी से अधिक आरक्षण न होने संबंधी सिद्धांत लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को कहा है कि वे अपने विभाग में खाली पड़े रिक्त स्थानों के बारे में जिनमें से तीन फीसदी नौकरियां विकलांगों को दी जाने वाली है का ब्यौरा तीन महीने के भीतर दें।
कोर्ट की बेंच ने कहा है कि यह सच है कि विकलांग लोग नौकरी नहीं पा पाते और सामाजिक बाधाओं की वजह से वो गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं।
कोर्ट ने कहा है कि यह सरकार का दायित्व बनता है कि वह विकलांगों के अधिकारों की सुरक्षा करे।
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1 comment:
फिलवक्त तो मानसिक रूप से विकलांग नाकारा लोग शासन में हैं।शासन प्रमुख की एक मात्र काबिलियत है चुप रहना इनसे तो गूंगे ही भले।
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